एनजीटी में उपस्थित हुए दोनों प्राधिकरण के सीईओ
- मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी

अमर सैनी
नोएडा।एनजीटी में इंटरलाकिंग टाइल्स के मामले में शुक्रवार को नोएडा और ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण के सीईओ फिजिकल उपस्थित हुए। इस मामले में आदेश का समय से पालन नहीं करने पर दोनों सीईओ पर एनटीजी की बैंच ने नाराजगी व्यक्त की। बैंच ने कहा कि पहले दोनों प्राधिकरण की ओर से जमा किए गए जवाब को पढ़ा जाएगा इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की गई है।
दरअसल सड़क किनारे बिना वजह इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के संबंध में चल रहे एक मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सात अगस्त को नोएडा और ग्रेटरनोएडा सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और शुक्रवार को तलब होने का आदेश दिया था। एनजीटी ने कहा था कि हमारे 25 अप्रैल 2024 आदेश के तहत आपको एक महीने में जवाब दाखिल करना था। आदेश का पालन नहीं करना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 सेक्शन 26 का उल्लंघन है। ऐसे में ट्रिब्यूनल में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया था कि एनजीटी के आदेश के तहत प्राधिकरण की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब नोएडा में पौधों के लिए डेढ़ मीटर का गैप छोड़ा जाएगा। ये जवाब 8 अगस्त को एनजीटी में दाखिल किया गया। ऐसे में एनजीटी ने दोनों प्राधिकरण के सीईओ पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही जवाब पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए कहा। ऐसे में अब मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
मूल स्थिति में करनी होगी क्षेत्र की बहाली
याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने निर्धारित सीमा से अधिक सड़कों पर कंक्रीट को हटाकर उन क्षेत्रों को मूल स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, कच्चे स्थानों पर झाड़ियां, घास व अन्य वनस्पतियां लगाने को कहा था। जहां पेड़ लगे हैं, उनके चारों ओर कंक्रीट को हटाने की हिदायत भी दी गई है। नोएडा और ग्रेटरनोएडा में कई स्थानों पर इंटरलाकिंग टाइल्स हो हटाया गया और पेड़ लगाए गए।