Delhi Blast Case: दिल्ली बम ब्लास्ट केस: NMC ने चार डॉक्टरों के नाम IMR/NMR से हटाए

Delhi Blast Case: दिल्ली बम ब्लास्ट केस: NMC ने चार डॉक्टरों के नाम IMR/NMR से हटाए

दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में दर्ज यूएपीए की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने कठोर कार्रवाई करते हुए चार डॉक्टरों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। एनएमसी द्वारा 14 नवंबर 2025 को जारी आदेशों में कहा गया है कि दिल्ली धमाके से जुड़े आरोपों के मद्देनज़र डॉ. मुज़फ़्फ़र अहमद (पंजीकरण संख्या 14680/2017), डॉ. अदील अहमद राठर (पंजीकरण संख्या 15892/2019), डॉ. मुझम्मिल शकील (पंजीकरण संख्या 15130/2018) और डॉ. शाहीन सईद (पंजीकरण संख्या 45961/2022) के नाम तत्काल प्रभाव से इंडियन मेडिकल रजिस्टर (IMR) और नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) से हटा दिए गए हैं।
इस कार्रवाई को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने गंभीर आरोपों के आधार पर आवश्यक कदम बताया है।

धमाके से जुड़े मामले में यूएपीए की धाराओं के तहत जारी एफआईआर को बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा माना गया है। ऐसे में जांच लंबित रहने के दौरान चारों चिकित्सकों के पंजीकरण रद्द किए जाने को NMC ने जनहित, चिकित्सा नैतिकता और सुरक्षा कारणों से उचित ठहराया है।
आदेश जारी होते ही चारों डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवा प्रदान करने, क्लीनिकल प्रैक्टिस करने या मेडिकल हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। यह कदम जांच एजेंसियों द्वारा चल रही व्यापक जांच के बीच उठाया गया है। NMC ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में जांच के निष्कर्ष के आधार पर पंजीकरण से जुड़े मामलों की पुनर्समीक्षा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल यह कार्रवाई अनिवार्य है।

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