उत्तर प्रदेश, नोएडा: लॉ कॉलेज के सहायक प्रोफेसर ने दर्ज कराया मुकदमा

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा। एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले सहायक प्रोफेसर ने थाना दनकौर में मुकदमा दर्ज करवाया है कि अनुसूचित जाति होने की वजह से उसे बार-बार अपमानित किया जाता है। उसका वेतन रोक लिया गया। प्रोफेसर ने राष्ट्रीय अनुसूचित व जनजाति आयोग में अपनी शिकायत की थी। उसके बाद थाना दनकौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सहायक प्रोफेसर मनीष कुमार ने थाना दनकौर में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह बिलासपुर स्थित रामकली कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर है। पीड़ित के अनुसार कॉलेज के मालिक मनोज भारद्वाज ने वर्ष 2018 में शोभित पुत्र संजीव अग्रवाल को विश्वविद्यालय और बार काउंसिल आफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करके अवैध तरीके से एडमिशन दिया था। जिसके संबंध में शोभित अग्रवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कॉलेज के विरुद्ध एक रिट दाखिल की थी। पीडित के अनुसार इस रिट की पैरवी के लिए उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजा जाता था। तीन बार वह गया लेकिन चैथी बार जब प्रयागराज जाने से इनकार कर दिया तो कॉलेज के मालिक मनोज भारद्वाज ने उनका वेतन रोक दिया। उसे गाली दी और जाति सूचक शब्द कहा। पीड़ित के अनुसार एक दिन मनोज भारद्वाज ने उसकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है तब से वह उन्हें बार-बार जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करता है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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