बिल्डर की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई,एओए की पावर छीनी

अमर सैनी

नोएडा। मेरठ के फॉर्म सोसायटी एवं चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार ने ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर की शिकायत पर एओए की पावर छीन ली है। बताया जा रहा है कि गलत दस्तावेजों के जरिए एओए का गठन किया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने बिल्डर हवेलिया वालेंसिया होम्स के पक्ष में बड़ा आदेश पारित किया है।

रजिस्ट्रार ने जो आदेश घोषित किया है, वह हवेलिया वालेंसिया होम्स सोसायटी में रखरखाव सेवाओं के प्रबंधन को लेकर लंबित शिकायतों के आधार पर पारित किया गया है। दूसरे, डिप्टी रजिस्ट्रार कोर्ट के नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए एओए को अप्रभावी एवं अप्रासंगिक घोषित किया गया है। प्रशासन ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के गठन और चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। बता दें कि 6 बिल्डर प्रबंधन शुरू से ही प्रस्तावित नियम और कानून के आधार पर गठन का समर्थन कर रहा है।

डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही है कार्रवाई
डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के बाद 7 जुलाई 2024 को एओए के सदस्यों ने मेंटेनेंस सर्विस ऑफिस के कंप्यूटर और अन्य संसाधनों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही कथित तौर पर ऑफिस के कर्मचारी को धमकाया भी गया। जिससे पानी की टंकी के लेवल जैसी जरूरी सेवाओं के प्रबंधन में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही यह घटना हुई, जिम्मेदार आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इस मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है।

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