Widow Murder Case : विधवा हत्याकांड में आरोपी रफीक मोहम्मद को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत नामंजूर

Widow Murder Case : विधवा हत्याकांड में आरोपी रफीक मोहम्मद को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत नामंजूर

नोएडा, 10 मार्च : थाना जारचा क्षेत्र में हुई विधवा महिला की हत्या के मामले में नामजद सह-आरोपी रफीक मोहम्मद की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार करती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 नवंबर 2024 को थाने में राहिल की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि घटना की रात मृतका की बेटी नरगिस और नातिन नाजिश घर में सो रही थीं। रात करीब एक बजे पड़ोसी शाहरुख घर में घुस आया और नरगिस को बाल पकड़कर कमरे में ले गया तथा चाकू से हमला किया। आरोपी ने पेट, हाथ और गर्दन पर वार किए। शोर सुनकर परिजन बचाने पहुंचे, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल नरगिस को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रफीक मोहम्मद के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एफआईआर में केवल मुख्य आरोपी शाहरुख का नाम था और रफीक का कहीं उल्लेख नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मृतका के परिवार और रफीक के बीच कृषि भूमि को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण रफीक को झूठा फंसाया गया।

हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। इस फैसले के बाद रफीक मोहम्मद को अभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक हिरासत में रहना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर अपराधों में सह-आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सख्ती से विचार किया जाता है ताकि जांच प्रभावित न हो और न्यायिक प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके।

Himachal Pradesh: अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 202 पात्र आवेदकों को नए वर्ष का तोहफा, मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा फैसला

Hot this week

Topics

spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img