Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए विशेष हेल्पडेस्क तैयार

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए विशेष हेल्पडेस्क तैयार
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय और तहसील परिसर में 13 दिसंबर, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों को सुलह-सफाई और समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारित करने की तैयारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज/सचिव चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव करेंगे। न्यायालय परिसर में विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए अलग-अलग अनुभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि सभी स्थानों पर विशेष हेल्पडेस्क भी स्थापित की जाएगी ताकि आने वाले लोगों को मामले की प्रक्रिया समझने में सहायता मिल सके।
लोक अदालत में इस बार विशेष तौर पर आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले, बिजली व पानी के बिलों के विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट के चेक बाउंस मामले, भू-राजस्व से संबंधित विवाद, सेवा संबंधी वाद और प्री-लिटीगेशन श्रेणी के मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे सभी विवाद, जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों, उनका भी तुरंत समाधान किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य जनता को कम खर्च में, कम समय में और सरल प्रक्रिया के माध्यम से न्याय दिलाना है।
ट्रैफिक पुलिस की विशेष हेल्पडेस्क भी तैयार
इस लोक अदालत में ट्रैफिक पुलिस भी अपनी अलग हेल्पडेस्क लगाएगी, जहां वाहन चालकों के लंबित चालानों का निपटान किया जाएगा। कई मामलों में कम जुर्माना लगाकर या चेतावनी देकर निस्तारण कर दिया जाता है। आमतौर पर बिना हेलमेट चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना, या इंश्योरेंस खत्म जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई होती है।
अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में बिना किसी पेनाल्टी के भी चालान खत्म कर दिया जाता है, जबकि गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में वाहन चलाना या हिट एंड रन जैसे मामलों में छूट नहीं मिलती। लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए सबसे पहले टोकन लेना जरूरी होगा।
वाहन चालकों को अपने साथ चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और बाकी संबंधित दस्तावेज लाने होंगे। अदालत प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।
‘कोटा फैक्ट्री’ सीजन 3: जितेंद्र कुमार की दमदार ड्रामा नेटफ्लिक्स पर आएगी, रिलीज डेट सामने आई





