Delhi traffic challan settlement: दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली में लाखों ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी, जिसमें चालानधारकों को अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस दौरान लोगों को भारी छूट भी दी जाएगी।
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि यह लोक अदालत 8 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अदालतें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी। इस दौरान 31 जुलाई 2025 तक के सभी लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जा सकेगा।
लोक अदालतें दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में लगेंगी, जिनमें पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। इस पहल से न केवल चालानधारकों को राहत मिलेगी बल्कि न्याय प्रणाली में भी ट्रैफिक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होगी।
पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का निपटारा समय रहते करें। अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के दौरान सभी मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन किया जाएगा।
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