नई दिल्ली: गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं 112 दवाएं

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर: देशभर में नकली और घटिया किस्म की दवाओं के खिलाफ जारी अभियान के तहत केंद्र सरकार ने वीरवार को 112 दवाओं की सूची जारी की। इनमें से 52 दवा नमूनों को केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने और 60 दवा नमूनों को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं (एनएसक्यू) के रूप में पहचाना है।

इस कार्रवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एक दवा का नमूना नकली (स्प्यूरियस) पाया गया। जो किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर तैयार किया गया था। मामले की जांच की जा रही है और अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) प्रति माह नियमित तौर पर घटिया और नकली दवाइयों के खिलाफ राज्य औषधि नियंत्रकों के सहयोग से जांच अभियान चलाता है। ताकि नकली व घटिया दवाओं की पहचान की जा सके और उन्हें बाजार से हटाया जा सके।

सीडीएससीओ के मुताबिक दवाओं को एनएसक्यू तब घोषित किया जाता है, जब वे किसी न किसी निर्धारित गुणवत्ता पैरामीटर पर खरी नहीं उतरतीं। यह असफलता केवल संबंधित बैच तक सीमित होती है और इसका असर बाजार में उपलब्ध अन्य बैचों पर नहीं होता। सितम्बर माह में कई लाख दवाओं के नमूने बाजार से उठाकर जांच करने के बाद 112 दवाओं को घटिया स्तर का पाया। इन सभी दवाओं की सूची को सीडीएससीओ के पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।

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