उत्तर प्रदेश, नोएडउत्पाद में कमी साबित न होने पर नहीं मिलेगा दूसरा मोबाइल

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।मोबाइल फोन में उत्पाद कमी साबित नहीं होने पर बदलकर दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल फोन के खराब होने पर दूसरा देने या पैसा लौटाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 निवासी मीनू वघेल ने शियोमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मोबाइल फोन रेडमी नोट 9 दिसंबर 2021 को 18 हजार रुपये में खरीदा था। 3 दिसंबर 2022 को रेडमी मोबाइल चलाने के दौरान फ्रंट कैमरे की जरूरत हुई। फोटो लेने के दौरान कैमरा बंद हो गया। तब फोन खरीदे हुए एक साल हुआ था। 8 दिसंबर 2022 को कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर लेकर गए। वहां बताया गया कि मोबाइल फोन की वारंटी 7 दिसंबर 2022 को खत्म हो गई है। बताया गया कि फोन का मदर बोर्ड बदलना होगा। इसके लिए 13 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। सर्विस सेंटर ने 118 रुपये लिए।

एक साल पूरी नहीं होने के बाद भी वारंटी की अवधि में फोन ठीक नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मोबाइल हैंड सेट उच्चतम गुणवत्ता का है। उसमें कोई दोष नहीं है। एक साल की अवधि तक वह एसेसरीज बिल्कुल ठीक चलती रही। 6 महीने की अवधि तक हैंडसेट की वारंटी थी। यदि उपकरण वारंटी अवधि के भीतर होता तो कंपनी निशुल्क मरम्मत कर सेवा प्रदान करते है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने कहा कि शिकायत कर्ता मोबाइल फोन में मैन्युफैक्चरिंग कमी को साबित करने में नाकाम रहा। कंपनी ने सेवा में कमी नहीं की है। इस वजह से वाद को निरस्त किया जाता है।

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