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उत्तर प्रदेश : बुलंदशहर के स्याना में हुई हिंसा के आरोपी योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिला कोर्ट से फैसला इसी माह, इंस्पेक्टर की हुई थी हत्या

जिले के कस्बा स्याना में 3 दिसंबर 2018 को हुई हिंसा के आरोपी योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी...

Bulandshahar News : (अवनीश त्यागी) जिले के कस्बा स्याना में 3 दिसंबर 2018 को हुई हिंसा के आरोपी योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी मामले में बुलंदशहर कोर्ट भी जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। घटना उस दिन हुई जब बुलंदशहर में इस्लामिक इज्तमा की दुआ के बाद लाखों लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। जब स्याना की चिंगरावठी पुलिस चौकी क्षेत्र के महाव गांव के जंगल में गौवंश के भारी संख्या में अवशेष मिले।

हाईवे पर जाम लगा दिया था

इसके विरोध में बजरंग दल और स्थानीय लोगों एकत्रित हो गए। पुलिस प्रशासन ने क्रीमेशन करने के लिए अवशेषों को ट्रैक्टर ट्राली में भर लिया। तभी भीड़ ने अवशेषों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में लेकर चिंगरवठी पुलिस चौकी के सामने बुलंदशहर स्याना स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इसका विरोध किया क्योंकि वहां से इज्तमा की भीड़ को गुजरना था। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आक्रोषित हुई भीड़ ने चिंगरवठी पुलिस चौकी को आग लगा दी। हिंसा में फायरिंग भी हुई। हिंसा में स्याना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली मारकर दी।

बड़ा मुद्दा बन गई थी घटना

जहां मौके पर ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हो गई। जबकि गांव चिंगरावठी के छात्र सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने 29 नामजद समेत 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। घटना में नामजद पांच आरोपियों की अब तक स्वाभाविक मौत हो चुकी है। कुछ आरोपी जमानत पर हैं, जबकि अधिकांश अभी भी जेल में हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गई थी, और यूपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था।

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