Noida Crime: होटल बुलाकर लूट मामले में महिला आरोपी की जमानत खारिज

Noida Crime: होटल बुलाकर लूट मामले में महिला आरोपी की जमानत खारिज

Noida में होटल बुलाकर लूटपाट करने के मामले में अदालत ने महिला आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी की भूमिका को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामला थाना सेक्टर-63 क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक केस से जुड़ा है, जिसमें आरोपी निशा उर्फ काजल पत्नी प्रिंश उर्फ मोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियोजन के अनुसार, पीड़ित ने 9 मार्च 2026 को इंटरनेट के जरिए एक वेबसाइट पर संपर्क किया, जहां से उसकी बातचीत एक युवती से शुरू हुई।

बताया गया कि व्हाट्सएप पर बातचीत के बाद युवती ने मिलने के लिए 5 हजार रुपये तय किए और सेक्टर-13 स्थित एक होटल का लोकेशन भेजा। पीड़ित रात करीब 10 बजे होटल पहुंचा, जहां उसे कमरा दे दिया गया। कुछ समय बाद आरोपी महिला कमरे में पहुंची और पहले 5 हजार रुपये नकद लिए, इसके बाद उसने अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू कर दी।

जब पीड़ित ने अतिरिक्त रकम देने से इनकार किया तो आरोपी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद दो अन्य युवक अंदर आ गए। तीनों ने मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि बदमाशों ने पीड़ित के दो मोबाइल फोन और दो सोने की अंगूठियां छीन लीं।

इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित से मोबाइल का पासवर्ड खुलवाकर उसके बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 3.53 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह माना कि आरोपी की भूमिका गंभीर है, इसलिए उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

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