Uttar Pradesh : हापुड़ में एचपीडीए की खाली फ्लैटों के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ योजना शुरू, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

Hapur News : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) ने विभिन्न आवासीय योजनाओं में खाली पड़े फ्लैटों और भवनों के आवंटन के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवंटन आवेदन प्राप्त होने के क्रम के आधार पर किया जाएगा।
एचपीडीए की आनंद विहार, अलकनंदा, कालिंदी अपार्टमेंट और प्रीत विहार द्वितीय आवासीय योजनाओं में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के रिक्त भवनों का आवंटन किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को प्रदेश सरकार के जनहित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। जिस संपत्ति के लिए सबसे पहले पात्र आवेदन प्राप्त होगा, उसी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन मिलेगा।
एचपीडीए के उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र ने बताया कि सामान्य वर्ग के आवेदकों को संपत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत, जबकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 5 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे।
सभी भवनों का आवंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जाएगा। इसके लिए भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क देय होगा। यदि भवन कॉर्नर प्लॉट पर स्थित है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त कॉर्नर शुल्क भी देना होगा।
आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के भीतर सामान्य वर्ग के आवंटियों को संपत्ति मूल्य का 20 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के आवंटियों को 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवंटी शेष राशि 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 120 मासिक किस्तों में जमा कर सकेंगे। एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवंटियों को 9.70 प्रतिशत ब्याज दर पर शेष राशि आठ त्रैमासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी।
प्राधिकरण ने एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों के लिए विशेष छूट की भी घोषणा की है। आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिन के भीतर भुगतान पर 6 प्रतिशत, 60 दिन के भीतर भुगतान पर 5 प्रतिशत और 90 दिन के भीतर भुगतान पर 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
प्राधिकरण ने बताया कि योजना से संबंधित सभी नियम, उपलब्ध भवनों का विवरण और अन्य जानकारी एचपीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।





