
नई दिल्ली, 23 मई : अगर आप खाने -पीने का सामान बेचते हैं और आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो तुरंत नवीकरण करा लें। अन्यथा आपको 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इस आशय का आदेश भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फूड बिज़नेस ऑपरेटर के लिए जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि फूड लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो जाने पर व्यवसाय करना गैरकानूनी है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है और इसके लिए धारा 63 के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा एफएसएसएआई के मुताबिक वर्तमान में जो एफबीओ अपने कारोबार को बंद कर चुके हैं, वो अपना खाद्य कारोबार बंद करने की विशिष्ट वजह खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) पोर्टल के माध्यम से बताएं। साथ ही अपनी ईमेल अद्यतन कराएं ताकि उन्हें लाइसेंस संबंधी नोटिस और अन्य सूचनाएं आसानी से उपलब्ध कराए जा सकें। इस कदम से लाइसेंसिंग ढांचे में पारदर्शिता लाने और लाइसेंसशुदा एफबीओ की संख्या पता लगाने में मदद मिलेगी।
Realme GT 6 भारत में लॉन्च होने की पुष्टि। अपेक्षित स्पेक्स, फीचर्स, और भी बहुत कुछ