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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर नहीं होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर नहीं होगी कार्रवाई

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन रखने वालों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को, खासकर एनसीआर के निवासियों को, जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों के संबंध में बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों का आकलन उनकी उम्र के बजाय उनके चलने की दूरी (माइलेज) और उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि इन वाहनों पर प्रतिबंध या जीवन-काल समाप्त होने का वर्गीकरण केवल उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि इन मानकों के आधार पर होना चाहिए।”

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