
RG Kar Case: आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। जानिए पूरा मामला और सजा पर प्रतिक्रिया।
RG Kar Case: संजय रॉय को उम्रकैद की सजा,आरजी कर मामले में कोर्ट का फैसला
19 जनवरी 2025 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई।
- सजा: उम्रकैद
- जुर्माना: 50,000 रुपये
- मुआवजा: पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा, 7 लाख रुपये अतिरिक्त
- कोर्ट ने कहा: यह दुर्लभतम मामला नहीं है, लेकिन दोषी को कठोर सजा मिलनी चाहिए।
RG Kar Case: क्या था मामला?
अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में एक महिला चिकित्सक का शव मिला था, जिसे संजय रॉय ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी।
- गिरफ्तारी: 10 अगस्त 2024
- धाराएं: दुष्कर्म (धारा 64), हत्या (धारा 103(1))
RG Kar Case: ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि, “हमने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है।”
RG Kar Case: दोषी का बयान और बचाव
संजय रॉय ने अदालत में कहा कि वह “फंसाए” जा रहे हैं और उन्होंने किसी अपराध को अंजाम नहीं दिया। वहीं, सीबीआई ने इसे एक जघन्य अपराध बताया और कड़ी सजा की मांग की।
RG Kar Case: सजा का कानूनी प्रावधान
संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 66 (कठोर सजा), और धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है।
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