गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू

अमर सैनी

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। धारा 163 24 नवम्बर से 26 नवम्बर तक लागू रहेगी। कमिश्नरेट से जारी प्रेसनोट में बताया गया है कि 24 नवम्बर को CAT 2024 परीक्षा, 25 और 26 नवम्बर को संयुक्त किसान मोर्चा गौतमबुद्धनगर के आह्वान पर की जाने वाली महापंचायत को लेकर धारा 163 बीएनएसएस लागू की जाती है। इसका प्रभाव अगले तीन दिनों तक रहेगा।

धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है। इस दौरान गौतमबुद्ध नगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। माहौल खराब करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।

Hot this week

Ghaziabad : इंदिरापुरम में बंगाली समाज का दुर्गा पूजा उत्सव, सातवें वर्ष में प्रवेश

Ghaziabad : इंदिरापुरम बंगाली कल्चरल सोसाइटी की ओर से...

Topics

spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img