सुप्रीम कोर्ट से सतिंदर सिंह भसीन की जमानत मंजूर

अमर सैनी

नोएडा। बाइक बोट घोटाले और मनी लांड्रिंग में आरोपी सतिंदर सिंह भसीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने भसीन ग्रुप आफ कंपनीज के डायरेक्टर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट के जज एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी ने भसीन को गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत देदी है। यह फैसला उनके वकील विजय अग्रवाल के नोट का संज्ञान लेने के बाद लिया गया। आरोप है कि भसीन संपत्ति खरीदने और विकसित करने के फैसले लेने वालों में से प्रमुख व्यक्ति है। उन्होंने ही निवेशकों की रकम को फर्जी तरीके से हासिल करके कई संपत्तियों को बनाने में लगाया है। आरोप है कि इस रकम को भसीन के ग्रांड वेनिस मॉल में भी लगाया गया है। विजय अग्रवाल ने कहा कि सोच-समझकर ईडी ने भसीन को गिरफ्तार नहीं किया था। वह उसकी गिरफ्तारी कोर्ट के जरिये चाहते थे। 13 फरवरी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

यह है पूरा मामला
नोएडा में 2018 में रजिस्टर्ड कंपनी बाइक बोट के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के साथ आई थी। उस दौरान इस कंपनी ने बड़ा मुनाफा देने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। यह निवेश दोपहिया वाहनों को बतौर टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। आरोप है कि इसके जरिए आरोपी ने 3500 करोड़ रुपये का घोटाला किया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भसीन ग्रुप आफ कंपनीज के डायरेक्टर सतिंदर सिंह भसीन की जमानत मंजूर कर दी है।

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