Hapur News : हापुड़ में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह प्रथम के निर्देशन में संचालित हो रहा है। इसका प्रथम चरण एक अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसके तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में रविवार को नगर पालिका परिसर स्थित लक्ष्मी कंपोजिट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज आभा ने छात्र छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है और नाबालिग की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श में अंतर, लैंगिक अपराधों से बचाव के तरीके, सोशल मीडिया और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, साइबर उत्पीड़न और बाल विवाह जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। साथ ही शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखे जाने के प्रावधानों को भी समझाया गया। छात्रों से कहा गया कि किसी भी असहज स्थिति, दबाव या अनुचित व्यवहार को छिपाएं नहीं और तुरंत अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी सूचना दें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी गौरव सहगल, नीतू और तुलसी शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कानून की जानकारी देने के साथ साथ स्कूलों में सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।


