Noida: छह वर्षीय बच्चे की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में दो सुपरवाइजरों की जमानत खारिज

Noida: छह वर्षीय बच्चे की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में दो सुपरवाइजरों की जमानत खारिज

नोएडा। नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बोरिंग के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर छह वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी सुपरवाइजरों आकाश कुमार और अनुज कुमार उर्फ जोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।

मामला 25 जुलाई 2026 का है। अभियोजन के अनुसार, वादी का छह वर्षीय पुत्र अव्यान अपने साथी लवकुश के साथ कलाधाम सोसाइटी में खेल रहा था। इसी दौरान वह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदार की ओर से बोरिंग पंप की खुदाई के लिए खोदे गए गहरे और पानी से भरे गड्ढे में गिर गया।

बच्चे के गड्ढे में गिरने के बाद शोर मच गया। मौके पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने साहस दिखाते हुए गड्ढे में छलांग लगाई और बच्चे को बाहर निकाला। इसके बाद उसे तत्काल यथार्थ अस्पताल, ग्रेटर नोएडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से सह आरोपी की फर्म को बोरवेल की खुदाई का ठेका दिया गया था। आरोप है कि खुदाई के बाद गहरे गड्ढे को बिना चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी सुरक्षा उपायों के खुला छोड़ दिया गया। इसी कारण बच्चे के गड्ढे में गिरने की घटना हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी आकाश कुमार और अनुज कुमार उर्फ जोनी प्राधिकरण में संविदा सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन कराने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। ऐसे में अभियोजन ने आरोपियों की लापरवाही को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपियों का कृत्य प्रथम दृष्टया केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि जानकारी होने के बावजूद किया गया अपराध प्रतीत होता है। अदालत ने घटना की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

 

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