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Noida crime: नोएडा में दुष्कर्म में सहयोग करने वाले आरोपी हरमन सिंह की जमानत खारिज

Noida crime: नोएडा में दुष्कर्म में सहयोग करने वाले आरोपी हरमन सिंह की जमानत खारिज

नोएडा। सत्र न्यायालय ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म कराने  मेंसहयोग करने के आरोपी हरमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण की विवेचना अभी जारी है।

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता ने 20 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सेक्टर-44 नोएडा में रहती थी और सेक्टर-105 में कार्यरत थी। 4 अक्तूबर 2025 को सह आरोपी अमनदीप सिंह और हरमन सिंह ने उसे पार्टी के बहाने बुलाया। पार्टी में शराब का सेवन करवाया गया। आरोप है कि 5 अक्तूबर तड़के हरमन सिंह ने उसे अपनी गाड़ी में सेक्टर-12 नोएडा ले जाकर कुछ पिलाया, जिससे पीड़िता अत्यधिक नशे में हो गई।

उसके बाद अमनदीप सिंह ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता को थप्पड़ भी मारा गया और बाद में कैब से उसके कमरे तक छोड़ा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत के फैसले से यह संदेश गया कि ऐसे गंभीर मामलों में आरोपी को जमानत मिलना आसान नहीं होगा और न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।

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