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Akhlaq Case: न्यायाधीश के अवकाश के कारण टली अखलाक मामले की सुनवाई, अब 5 फरवरी को होगी अगली पेशी

Akhlaq Case: न्यायाधीश के अवकाश के कारण टली अखलाक मामले की सुनवाई, अब 5 फरवरी को होगी अगली पेशी

नोएडा में चर्चित अखलाक मामले की सुनवाई शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी-1) में नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, जिससे मामले में गवाही की प्रक्रिया एक बार फिर टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की गई है। अदालत में सुनवाई न हो पाने से पीड़ित परिवार और अभियोजन पक्ष को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा।

इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को सत्र न्यायालय ने आरोपियों की ओर से दायर की गई स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया था। आरोपियों के वकील ने 8 जनवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए यह याचिका दायर की थी। यह याचिका उस समय दाखिल की गई थी, जब 23 दिसंबर 2025 के फैसले के बाद सुनवाई को दैनिक आधार पर आगे बढ़ाए जाने के क्रम में अखलाक की पत्नी इकरामन अपना बयान दर्ज कराने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पहुंची थीं।

मामले में अब तक केवल अखलाक की बेटी शाइस्ता के बयान ही अदालत में दर्ज हो सके हैं। वहीं अखलाक की पत्नी इकरामन और बेटे दानिश के बयान अभी दर्ज होना बाकी हैं, जिन्हें मामले के लिए अहम माना जा रहा है। पीड़ित परिवार को उम्मीद थी कि सुनवाई तेज गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल रुक गई।

पीड़ित परिवार के अधिवक्ता युसुफ सैफी ने बताया कि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी और अब अगली तारीख 5 फरवरी तय की गई है। उन्होंने कहा कि परिवार चाहता है कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो और लंबित गवाहियों को दर्ज किया जाए, ताकि न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

 

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