Railway Gate Case: रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा

Railway Gate Case: रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा

दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर 18 साल पहले रेलवे फाटक तोड़ने के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के गांव पहुंचकर उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। साथ ही गांव में मुनादी कराकर परिजनों को नोटिस सौंपा गया।

आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2007 में फर्रुखाबाद जिले के नंगला कायमगंज गांव निवासी अवधेश पाल ट्रक लेकर ग्रेटर नोएडा की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह रेलवे गेट फाटक संख्या-147 पर पहुंचा, जहां ट्रेन गुजरने के कारण रेलवे फाटक बंद था। आरोप है कि चालक ने लापरवाही दिखाते हुए ट्रक से टक्कर मारकर रेलवे फाटक को तोड़ दिया था।

घटना के बाद आरपीएफ कोतवाली में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला न्यायालय में लंबित था, लेकिन आरोपी लगातार पेशी से बचता रहा और अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी किए।

आदेश मिलने के बाद आरपीएफ पुलिस टीम फर्रुखाबाद के नंगला कायमगंज गांव पहुंची। वहां पुलिस ने आरोपी के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा किया और गांव में मुनादी कराकर कार्रवाई की जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि यदि आरोपी जल्द अदालत में पेश नहीं होता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

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