Noida Industrial Lease Dispute: लीज पर दी औद्योगिक संपत्ति को नुकसान और 91 लाख किराया बकाया होने का आरोप
नोएडा। मालिक को औद्योगिक संपत्ति लीज पर देना भारी पड़ गया। आरोपी ने लीज की अवधि पूरी होने से पहले ही भवन को खाली कर दिया। भवन स्वामी जब संपत्ति देखने पहुंचे तो उन्हें वह खुर्दबुर्द हालत में मिली। पीड़ित ने 35 लाख रुपये के नुकसान और 91 लाख रुपये किराया बाकी होने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-63 थाने में केस दर्ज कराया है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर निवासी नितिन शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-63 के एफ ब्लॉक स्थित एक औद्योगिक संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने यह संपत्ति मैसर्स ओवरलेज क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि मुस्कान गोपाल सिंघानिया को एक जुलाई 2024 से 30 जून 2027 के लिए लीज पर दी थी।
तीन सितंबर 2026 को उन्हें पता चला कि मुस्कान गोपाल सिंघानिया ने संपत्ति को खाली कर दिया है। वह संपत्ति को देखने पहुंचे तो पता चला कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जगह-जगह गड्ढे थे। आरोप है कि लीज के दौरान उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया।शिकायतकर्ता को यह भी पता चला कि आरोपी ने इस दौरान भवन में जादू-टोना की क्रियाएं की और वर्तमान में भी कुछ सामान रखा हुआ है। बिल्डिंग की बिजली के तार भी गायब हैं। उन्होंने जब आर्किटेक्ट से सर्वे कराया तो उसने कहा कि बेसमेंट तोड़कर दोबारा ठीक करना पड़ेगा। पीड़ित के मुताबिक, भवन को ठीक कराने में करीब 35 लाख रुपये का खर्च आएगा। यही नहीं आरोपी पर 91 लाख 64 हजार 178 रुपये किराया भी बकाया है। बात करने पर आरोपी ने सटीक उत्तर नहीं दिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




