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New Delhi : पूर्व ईडी अधिकारी को घूसखोरी के मामले में तीन साल की सजा, लगा 5.5 लाख का जुर्माना

New Delhi : बेंगलुरु की सीबीआई अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी ललित बजाड़ को तीन साल की कैद और 5.5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। ललित बजाड़ उस समय चेन्नई के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ईडी के बेंगलुरु निदेशालय में तैनात थे।

साख को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर 5 लाख की अवैध रिश्वत की मांग

उन्होंने एक निजी व्यवसायी को कानूनी मामलों में फंसा देने और उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर 5 लाख की अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकार की थी।अदालत के इस फैसले ने सरकारी एजेंसियों में बैठे उन अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है, जो अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों को भय दिखाकर अवैध लाभ उठाते हैं। यह फैसला न्यायपालिका की उस दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है, जो सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

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