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Noida GRAP Violation: ग्रैप प्रतिबंधों के बावजूद सेक्टर-113 में निर्माण कार्य जारी, बिल्डर पर 25 लाख जुर्माने की संस्तुति

Noida GRAP Violation: ग्रैप प्रतिबंधों के बावजूद सेक्टर-113 में निर्माण कार्य जारी, बिल्डर पर 25 लाख जुर्माने की संस्तुति

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू ग्रैप (GRAP) के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा के सेक्टर-113 स्थित एक निर्माणाधीन परियोजना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संस्तुति की है। परियोजना में प्रतिबंध के बावजूद मिट्टी की खुदाई, आरएमसी प्लांट का संचालन और कंक्रीट का काम होता पाया गया। इस मामले में बिल्डर पर 25 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने 5 नवंबर 2026 को सेक्टर-113 स्थित ग्रुप हाउसिंग प्लॉट संख्या जीएच-01 का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान टीम को मौके पर निर्माण कार्य जारी मिला। परियोजना में मिट्टी की खुदाई के साथ आरएमसी प्लांट संचालित किया जा रहा था और कंक्रीट डालने का काम भी चल रहा था।

दरअसल, ग्रैप और सीएक्यूएम के 30 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक निर्माण कार्य बंद रखने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निर्माण गतिविधियां जारी रखी गईं। बोर्ड ने इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन माना है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से इस संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय भेज दी गई है। रिपोर्ट में संबंधित परियोजना पर 25 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गई है।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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