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Delhi Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स में छूट के लिए MCD ने जियो टैगिंग किया अनिवार्य, इस तारीख से पहले करें रजिस्ट्रेशन

अगर आपकी संपत्ति दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) क्षेत्र में आती है और आप निगम को उस संपत्ति के कर का भुगतान करते हैं, हालांकि आपने अभी तक अपने संपत्ति की जियो टैगिंग नहीं करवाई है तो ये खबर आपके लिए हैं. दरअसल, एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का फायदा लेने के लिए सभी प्रकार की संपत्तियों की जियो टैगिंग को अनिवार्य कर दिया है.

एमसीडी के मुताबिक, अगर कोई संपत्ति स्वामी 31 मार्च 2024 तक अपनी संपत्ति को जियो टैग नहीं कराता है, तो वे 30 जून तक अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में संपत्ति कर के एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली एकमुश्त छूट से वंचित हो जाएंगे. इसलिए एमसीडी ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी संपत्ति की जियो टैगिंग करवा लें.

संपत्ति कर अदा कर कानूनी कार्रवाई से बचें 
एमसीडी के मुताबिक, एमसीडी संपत्ति कर दाताओं का संपत्तिकर जमा कराने, संपत्तियों की जियो टैगिंग, पंजीकरण और यूपीआईसी बनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है. बावजूद इसके बड़ी संख्या में संपत्ति मालिकों ने अभी भी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है. ऐसे में एमसीडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे समय पर संपत्ति कर का भुगतान कर डीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई से बचें.

समय पर संपत्तिकर जमा करने पर 10 हजार तक के ऑनलाइन भुगतान पर एमसीडी द्वारा 2 प्रतिशत के छूट का लाभ भी दिया जा रहा है. इसलिए एमसीडी लोगों से अपील करती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना और असुविधा से बचने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तुरंत कर का भुगतान करें.

सील संपत्तियों की नीलामी की तैयारी
एमसीडी के अनुसार, बड़ी संख्या में करदाताओं को पिछले वर्षों के दौरान कर के भुगतान में डिफॉल्टर पाया गया है और समय-समय पर उन्हें कर का भुगतान करने के अनुरोध के साथ एसएमएस भेजे जा रहे हैं. साथ ही उन्हें नोटिस भी दिए गए हैं. एमसीडी द्वारा अब ऐसे संपत्ति बकाएदारों समेत उन संपत्ति कर बकाएदारों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है, जिन्होंने जानबूझकर कर का भुगतान नहीं किया है.

निगम द्वारा 700 से अधिक संपत्तियों को कुर्क या सील कर दिया गया है या ऐसे डिफॉल्टरों के बैंक खाते फ्रीज या अटैच कर दिए गए हैं. निगम ऐसे डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी की नीलामी की तैयारी में है. इसलिए, ऐसे कर बकाएदारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपना बकाया भुगतान करें.

31 मार्च तक जियो टैगिंग अनिवार्य
वहीं एमसीडी ने संपत्ति खरीदने वाले उन करदाताओं को एमसीडी की वेबसाइट mcdonline.nic.in पर लॉगइन करके अपनी संपत्ति पंजीकृत करने की सलाह दी है, जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति को एमसीडी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया है. इसके अलावा निगम की तरफ से यह भी कहा गया है कि एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियों को जियो-टैग किया जाना आवश्यक है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है.  इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च तक अपनी संपत्ति की जियो टैगिंग करा लें.

इस दिन खुले रहेंगे विभाग के कार्यालय
करदाताओं के कर का भुगतान करने, संपत्ति को पंजीकृत करने और ऑनलाइन यूपीआईसी बनाने और जियो-टैगिंग करने की सुविधा और जानकारी के लिए वीडियो एमसीडी आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं. संपत्तिकर विभाग के कार्यालय 31 मार्च 2024 तक (राजपत्रित अवकाश) को छोड़कर सभी शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे.

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