
नई दिल्ली, 26 सितम्बर: एम्स दिल्ली के सर्वेंट क्वार्टरों, आवासों और अन्य संपत्तियों पर अनधिकृत रूप से काबिज कर्मियों को संपदा अनुभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत आवंटियों को 5 दिन में आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली ने अपने कर्मियों को अंसारी नगर ईस्ट एस्टेट सेक्शन में सर्वेंट क्वार्टर और आवास आवंटित किए थे। मगर, ये कर्मचारी आवास में रहने की समय सीमा (अवधि) समाप्त होने के बाद भी कब्जा जमाए बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारी (संपदा) पवन कुमार के मुताबिक हम समय-समय पर कानून के एम्स के तहत आवासीय आवासों और संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे को हटाने का अभियान चलाते रहते हैं। लेकिन हाल ही में हमारे संज्ञान में लाया गया कि नौकरों के क्वार्टरों सहित कुछ अन्य आवास अभी भी अनधिकृत कब्जे में हैं।
उन्होंने कहा, यह घटना निचले स्तर के घरों और नौकरों के क्वार्टरों में अधिक प्रचलित है। हो सकता है कि उन क्वार्टरों व आवासों को एम्स के नियमित कर्मचारियों ने उप किराए पर दे दिया हो या फिर उनकी वास्तविक अवधारण अवधि समाप्त हो चुकी हो। अनुभाग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि यह कृत्य न केवल एम्स आवासीय आवास नियम, 2023 (ड्राफ्ट) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। बल्कि पीपी अधिनियम, 1971 के तहत अनुशासनात्मक और बेदखली की कार्रवाई के साथ ही जुर्माना लगाने का अधिकार भी देता है।