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Income Tax Audit Report Deadline: ITR Filing को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, जानें पेनाल्टी से बचने का तरीका

Income Tax Audit Report
Income Tax Audit Report Deadline: ITR Filing को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, जानें पेनाल्टी से बचने का तरीका

Income Tax Audit Report Deadline: आयकर विभाग ने Tax Audit Report की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। लेकिन ITR Filing की लास्ट डेट जस की तस है। जानिए किसे करवाना होता है ऑडिट, देर करने पर कितनी लगेगी पेनाल्टी और क्यों जरूरी है समय पर फाइलिंग।

Income Tax Audit Report: डेडलाइन पर हुआ बदलाव

हाल ही में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी। इसके बाद टैक्सपेयर्स के बीच यह कंफ्यूजन फैल गया कि क्या ITR Filing की तारीख भी बढ़ा दी गई है।

ITR Filing Deadline: कोई जुर्माना नहीं... ऐसे करदाता 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं ITR... जानिए सरकार ने क्यों दी है छूट और इस डेडलाइन को पार करने के बाद क्या ...

Income Tax Audit Report: ITR Filing की असली Deadline क्या है?

साफ कर दें कि ITR Filing की लास्ट डेट ऑडिट कराने वालों के लिए भी 31 अक्टूबर 2025 ही है। यानी केवल Audit Report की डेट बढ़ाई गई है, ITR की नहीं। अगर कोई टैक्सपेयर 31 अक्टूबर तक ITR फाइल नहीं करता, तो उसे लेट फाइलिंग करनी पड़ेगी और पेनाल्टी देनी होगी।

What is the deadline for income tax audit for FY 2023-24 and who needs to file audit report? - The Economic Times

Income Tax Audit Report: किसे करवाना होता है टैक्स ऑडिट?

टैक्स ऑडिट मुख्य रूप से इन मामलों में जरूरी है:

  • बिजनेस टर्नओवर (Turnover) निर्धारित सीमा से ज्यादा होने पर

  • प्रोफेशनल इनकम (Professional Income) तय सीमा से ऊपर होने पर

  • जब टैक्स ऑडिट की शर्तें लागू होती हों

Income Tax Audit Report: समय पर ऑडिट रिपोर्ट क्यों जरूरी है?

  • ऑडिट रिपोर्ट के बिना ITR प्रोसेस नहीं होगा

  • देरी पर लेट फीस और ब्याज लगेगा

  • सेक्शन 271B के तहत पेनाल्टी लग सकती है

  • यह पेनाल्टी कुल टर्नओवर का 0.5% तक (अधिकतम ₹1.5 लाख) हो सकती है

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने के पीछे ये कारण हैं:

  • बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कामकाज

  • टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर काम का दबाव

  • तकनीकी दिक्कतें और समय की कमी

टैक्सपेयर्स को मिलने वाले फायदे

डेडलाइन बढ़ने से टैक्सपेयर्स और CA को:

  • डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का अतिरिक्त समय

  • बेहतर क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा

  • पेनाल्टी से बचने का मौका

  • कामकाज की सुगमता

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ गई है, लेकिन ITR Filing की तारीख जस की तस 31 अक्टूबर ही है।
इसलिए टैक्सपेयर्स को यह मान लेना गलत होगा कि उनके पास 30 नवंबर तक का समय है।
 ITR और Audit Report दोनों को समय पर फाइल करना ही पेनाल्टी से बचने का सबसे बेहतर तरीका है।

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संवाददाता

Tirthankar Sarkar

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