Delhi BNS Section 163: दिल्ली में अगले छह दिन के लिए धारा 163 लागू, सीमाओं पर बढ़ी चौकसी
रिपोर्ट: रवि डालमिया
राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता यानि BNS की धारा 163 लागू की गई है. ये अगले 6 दिनों के लिए लागू हुई है. नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 163 लागू की गई है जो अगले 6 दिन, यानि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इस दौरान जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा.
दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं
दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. इससे पहले धारा 144 लागू की जाती थी लेकिन नए कानूनों में बदलाव के बाद इसकी जगह बीएनस की धारा 163 ने ली है. बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति नहीं होती है.