Uttar Pradesh : हापुड़ में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, इमरान हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला

Hapur News : थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी और उसके कथित प्रेमी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर के अनुसार ग्राम छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 अगस्त 2024 को गांव का ही रहने वाला समीर सुबह करीब दस बजे इमरान के घर पहुंचा था। दोपहर करीब दो बजे जब इमरान घर लौटा तो उसकी पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे में छिपा दिया। इमरान को पहले से ही पत्नी और समीर के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था। कमरे में समीर को देखने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ जो जल्द ही मारपीट में बदल गया।
आरोप के मुताबिक समीर ने इमरान की छाती पर बैठकर उसका मुंह दबा दिया, जबकि रुखसार ने उसके पैर पकड़ लिए, जिससे दम घुटने से इमरान की मौत हो गई। घटना का चश्मदीद इमरान का पुत्र विहान था, जिसने पूरी वारदात देखी और परिजनों को इसकी जानकारी दी। उसके बयान ने मामले को मजबूत आधार प्रदान किया।
सूचना मिलने पर बाबूगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह (प्रथम) की अदालत में विचाराधीन था।
मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने समीर और रुखसार उर्फ रुखसाना को दोषी ठहराते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।





