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Noida Court Rejects Bail: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत

Noida Court Rejects Bail: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत

Noida। गैर इरादतन हत्या के गंभीर मामले में नोएडा अदालत ने आरोपी नितिश भाटी उर्फ नितिश कुमार उर्फ जादू की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए नितिश की प्रथम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।

अभियोजन के अनुसार, यह घटना 3 नवंबर 2025 की शाम हुई थी। ग्रीन फील्ड स्कूल के पास लव कुमार उर्फ लव गुरु और गौरव अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी सचिन गुर्जर, नितिश भाटी और उनके अन्य साथी कार से वहां पहुंचे और लव के साथ मारपीट करने लगे। इस हमले में लव गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के दौरान गौरव को बचाने की कोशिश करते हुए सचिन ने पिस्टल से फायर किया, जिसमें गोली गौरव के पैर में लगी। इस मामले में गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को देखते हुए अदालत ने आरोपी नितिश भाटी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

नोएडा कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि गंभीर अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी को तुरंत राहत नहीं दी जाती है। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले की जांच अब भी जारी है और पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की गतिविधियों पर भी निगरानी रख रही है।

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