उत्तर प्रदेश, नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में 1 जनवरी तक धारा 163 लागू

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल को लेकर को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है और अगले तीन दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है। ताकि किसानों की ग्रेटर नोएडा में हो रही महापंचायत को जल्द से जल्द समाप्त कराया जा सके। साथ ही नए साल पर बवाल काटने वाले हुड़दंगियों पर भी लगाम लगाई जा सके।
प्रशासन की अनुमति जरूरी
प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।

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