Uttar Pradesh : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Hapur News : हापुड़ में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आमिर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाला आमिर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ पहले से छेड़छाड़ करता था। 4 अक्टूबर 2022 की रात करीब डेढ़ बजे किशोरी घेर में अपने बुजुर्ग दादा-दादी के साथ थी। तभी आरोपी आमिर छत के रास्ते से घेर में कूद गया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की चीख सुनकर दादा-दादी जाग गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ा तो उसने भागने का प्रयास किया और अंधेरे में दीवार से टकराकर घायल हो गया। डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी आमिर को सौंप दिया गया।
हाफिजपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त आमिर को धारा 323 भादंसं के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 342 भादंसं के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 452 भादंसं के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 506 भादंसं के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
इसके अलावा अभियुक्त आमिर को धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।





