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Turkman Gate: तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला, फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हिंसा के आरोपी कोर्ट में पेश

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Turkman Gate: तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला, फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हिंसा के आरोपी कोर्ट में पेश

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना में गिरफ्तार आरोपियों को तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में आरोपियों की ओर से जमानत याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई हैं और अब इन पर अदालत में सुनवाई होनी है।

जानकारी के मुताबिक, पत्थरबाजी की घटना उस वक्त हुई थी जब इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई और पुलिस पर पथराव किया गया। दिल्ली पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आरिब, अदनान और समीर के रूप में हुई है।

तीस हजारी कोर्ट में पेशी के दौरान काशिफ, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आरिब की ओर से वकील एम. आसद बेग ने अदालत को बताया कि एफआईआर की प्रति बचाव पक्ष को सौंपे जाने के बाद अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की है। वकील ने कहा कि जज के आदेश के बाद उन्हें एफआईआर की कॉपी मिली, जिसके बाद आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है और अब अगले दिन अदालत में जमानत पर सुनवाई होगी।

वहीं, मामले में एक अन्य आरोपी समीर की ओर से पेश वकील मोहम्मद आकिफ ने भी पुष्टि की कि अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत दी है और एफआईआर की प्रति मिलने के बाद आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत के सामने सभी तथ्य और परिस्थितियां रखी जाएंगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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संवाददाता

Tirthankar Sarkar

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