Green Crackers Delhi NCR: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-नोएडा एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी, तय हुआ समय
नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-नोएडा एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को तय समय के लिए केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह निर्देश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, दिल्ली-नोएडा एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके बाद 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
निर्देश के मुताबिक, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी, जिन्हें सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) और पेसो (PESO) से मंजूरी मिली है। हर डिब्बे पर एक खास क्यूआर कोड होना जरूरी है, जिसे स्कैन करने पर पटाखे के निर्माता और उसके लाइसेंस की जानकारी मिलनी चाहिए।
पटाखों की लड़ियों (माला), बेरियम युक्त पटाखों और बिना मंजूरी वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और शांत क्षेत्रों (साइलेंस जोन) के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखे केवल जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा निर्धारित चिन्हित बिक्री केंद्रों पर ही बेचे जा सकेंगे।






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