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पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा मनजिंदर सिंह पर एक साल के लिए आयोग में अर्जी दाखिल करने पर लगाई रोक

पंजाब राज्य सूचना आयोग
पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा मनजिंदर सिंह पर एक साल के लिए आयोग में अर्जी दाखिल करने पर लगाई रोक

पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा मनजिंदर सिंह पर एक साल के लिए आयोग में अर्जी दाखिल करने पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 10 जनवरी

पंजाब राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने आज एक आदेश जारी करते हुए मनजिंदर सिंह निवासी खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर पर पंजाब राज्य सूचना आयोग में अगले एक साल तक कोई अन्य आर.टी.आई.दाखिल करने पर रोक लगा दी गई है।

इस संबंध में, आर.टी.आई.आयोग के आदेशों के अनुसार, दिनांक 8 जनवरी 2025 को राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने मनजिंदर सिंह द्वारा पंजाब राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील के तहत दाखिल लगभग 200 आर.टी.आई. मामलों में से 70 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान यह बात सामने आई कि मनजिंदर सिंह द्वारा फर्जी किस्म की आर.टी.आई.के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के जरिए आर.टी.आई.एक्ट के माध्यम से सरकारी काम-काज को प्रभावित किया जा रहा है। आयोग द्वारा बार-बार इन आर.टी.आई.के जनहित में उपयोग के संबंध में पूछा गया, लेकिन मनजिंदर सिंह द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान दिए गए फैसलों की रोशनी में, राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने मनजिंदर सिंह पर एक साल के लिए आयोग में अर्जी दाखिल करने पर रोक लगाते हुए, मनजिंदर सिंह द्वारा दाखिल विभिन्न आर.टी.आई. में अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने और मुआवजे को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पब्लिक अथॉरिटीज को सलाह दी गई है कि यदि मनजिंदर सिंह द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 7(9) के तहत दाखिल की गई अर्जियां एक ही प्रकार की हों या दफ्तर पर बोझ डालने वाली हों, तो उन पर ध्यान न दिया जाए।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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