पीएफ पेंशनर्स, नोएडा: जिले के 21 हजार पीएफ पेंशनर्स को मिली राहत

अमर सैनी

 पीएफ पेंशनर्स, नोएडा। जिले के 21 हजार पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। वे देश के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम नाम से नई पहल शुरू की है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त दिव्य ज्योति ने बताया कि पेंशनर के लिए नोएडा के चार बैंकों एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक में बैंक खाता होना अनिवार्य था।

अगर खाता किसी अन्य बैंक में है तो उसे इनमें से किसी एक बैंक में अपना खाता खुलवाना पड़ता था। अगर व्यक्ति का खाता किसी दूसरे शहर में है या वह रिटायरमेंट के बाद वहां शिफ्ट हो गया है तो उसके लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया होती थी। साथ ही खाताधारक को उस क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सहमति लेकर बैंकों में खाता खुलवाना पड़ता था। इसमें समय लगता था। उन्होंने बताया कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम नाम की पहल से ये सारी अड़चनें खत्म हो गई हैं। पेंशनर देश के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लेम आवेदन में पेंशनर को पहले की तरह ही प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें बैंक का कैंसल चेक और बैंक की सभी जानकारियां फॉर्म में भरकर जमा करनी होगी। इसके बाद वे देश में जहां भी रहेंगे, उन्हें वहीं उनके बैंक खाते में पेंशन मिल जाएगी। इसमें समय भी नहीं लगेगा। सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि पीएफ खाताधारक को उस बैंक खाते का इस्तेमाल करना चाहिए जो पहले से आधार से लिंक हो और खाता व्यक्ति के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से सत्यापित हो।

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