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Noida: नोएडा में नियमों का उल्लंघन करने वाली क्लाउड किचन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

Noida: नोएडा में नियमों का उल्लंघन करने वाली क्लाउड किचन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने नियमों का पालन न करने पर सेक्टर-3 स्थित ई-कॉमर्स स्टोर और क्लाउड किचन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, पेटीएम के दफ्तर से भी 5 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। यह कार्रवाई शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और सिंगल-यूज प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि डी-12, मैसर्स जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड ई-कॉमर्स स्टोर और क्लाउड किचन का निरीक्षण किया गया। यह एक बड़ा कूड़ा उत्पादक स्टोर है। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आईं। स्टोर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। कचरे का निस्तारण अनधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जो कचरे को शहर में जगह-जगह फेंक रहे थे।

प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने बताया कि स्टोर प्रबंधन ने कचरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए कोई वैध एजेंसी चयनित नहीं की थी। साथ ही, शहर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद, यहां इसका इस्तेमाल जारी था। निरीक्षण के दौरान स्टोर से 20 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया।

परियोजना अभियंता ने स्पष्ट किया कि बड़े कूड़ा उत्पादकों को जिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, उन्हें जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड ने नहीं निभाया। इसी कारण प्राधिकरण ने स्टोर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि अगर भविष्य में नियमों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में सेक्टर-3 के डी-6 स्थित वॉव फूड से 5 किलोग्राम प्लास्टिक और इसके समानांतर डी-7 स्थित पेटीएम के दफ्तर से भी 5 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। प्रशासन ने इस तरह के निरीक्षण और कार्रवाईयों को लगातार जारी रखने का संकेत दिया है ताकि शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित हो सके।

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संवाददाता

Tirthankar Sarkar

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