क्रिसमस, नोएडा: क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रहेगा पहरा, बिना परमिशन झूमते मिले तो होगी जेल

अमर सैनी

क्रिसमस, नोएडा। क्रिसमस और नए साल को लेकर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट और बार संचालकों ने भी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच जिला प्रशासन ने क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर एक आदेश जारी किया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक जिले के सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे एवं नववर्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले संचालकों को सूचित किया गया है कि क्रिसमस डे एवं नववर्ष के अवसर पर जिले में संचालित सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर मनोरंजन की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, प्रस्तुति, मनोरंजन, खेल, क्रीड़ा (घुड़दौड़ सहित), झूले आदि मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना संभावित है। इसके लिए मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए परमिशन प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर बिना परमिशन कोई कार्यक्रम संचालित पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संचालक पर जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

ऑनलाइन करें आवेदन
उन्होंने बताया कि आयोजन की परमिशन के लिए संबंधित विभाग से विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए समुचित सावधानियों के साथ-साथ एयर रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग सुविधा और अन्य विद्युत अधिष्ठापन की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना परमिशन के आयोजित कार्यक्रम को बंद कराने के साथ ही आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे एवं नववर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के संचालकों से कहा कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ सक्षम अधिकारी से नियमानुसार ऑनलाइन परमिशन प्राप्त करने के लिए 30 दिन पूर्व निवेश मित्र पर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

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