Greater Noida Spa Case: स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
ग्रेटर नोएडा में स्पा सेंटर की आड़ में कथित देह व्यापार कराए जाने के मामले में आरोपी लोकेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और पक्षों की दलीलों के आधार पर कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इस मामले में थाना बीटा-2 में मुकदमा दर्ज है।
अभियोजन के अनुसार, 18 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू), महिला थाना टीम और स्थानीय पुलिस ने जीएनएस प्लाजा स्थित कई स्पा सेंटरों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने मौके से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में स्पा संचालकों के तौर पर सागर तिवारी, अनूप शर्मा, एक महिला और लोकेश शर्मा के नाम सामने आने की बात कही गई।
अभियोजन का कहना है कि चार स्पा सेंटरों से 62,720 रुपये नकद, 30 सील पैक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। मामले में 19 जुलाई को एसीपी प्रणाली गंगवार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
पुलिस के अनुसार, वहां मिली कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर लाया गया और धन के लालच तथा दबाव के जरिए देह व्यापार कराया गया। पकड़े गए पुरुषों ने कथित तौर पर ग्राहकों को बुलाने से जुड़ी जानकारी दी। एक विदेशी महिला ने स्वयं को केन्या के नैरोबी का निवासी बताया और कहा कि वह तत्काल पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत नहीं कर सकती।
दोनों पक्षों की बहस सुनने और अभियोजन अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने लोकेश शर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपों की अंतिम सत्यता का निर्धारण संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में होना है।



