GRAP Stage 3 Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने अन्य नियमों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है।
डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि खुले में बालू, रेत आदि सामान ले जाने वाले भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वाहन चालकों से तय समय के अनुसार वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध है और ऐसे वाहन मिलने पर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी में लोगों से अपील की गई है कि लालबत्ती पर रुकते समय वाहन का इंजन बंद कर दें और जाम वाले हॉट स्पॉट से गुजरने के बजाय वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। डीसीपी ने लोगों से वाहनों को सार्वजनिक स्थानों के बजाय निर्धारित पार्किंग में खड़ा करने की भी अपील की है।
डीसीपी का कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी और नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह नियमों का पालन कर प्रदूषण कम करने में सहयोग करे।






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