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औवेसी पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी जेल से रिहा

करीब दो साल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग दो लोगों ने फायरिंग की थी।
करीब दो साल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग दो लोगों ने फायरिंग की थी।

अमर सैनी

नोएडा। करीब दो साल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग दो लोगों ने फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। घटना के करीब दो साल बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों को हाईकोर्ट से रिहा कर दिया गया है। इनमें से एक आरोपी सचिन पंडित थाना बादलपुर क्षेत्र के गांव दुर्रियाई का रहने वाला है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्याम सूरत शुक्ला ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को औवेसी अपनी रेंज रोवर कार से हापुड के पिलखुवा टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। ग्राम दुर्रियाई निवासी सचिन पंडित और जिला सहारनपुर के ग्राम सांपला निवासी शुभम गुर्जर भी आल्टो कार में सवार होकर यहां से गुजर रहे थे। किसी विवाद के बाद आरोपियों ने AIMIM प्रमुख की कार पर फायरिंग कर दी। मामला दर्ज होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 2022 में दोनों को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। असदुद्दीन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट भेज दिया। 17 सितंबर 2023 को दोनों आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि ओवैसी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

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संवाददाता

Manisha Jha

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