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आयकर विभाग उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्‍यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई

आयकर विभाग उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्‍यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई
आयकर विभाग उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्‍यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई

आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्‍यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई है। आयकर विभाग ने यह भी बताया है कि इस अवधि में कुछ मामलों में विशेष वित्तीय लेनदेन के संबंध में आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी में असंगतता पाई गई। साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई।

आयकर विभाग ने कहा है कि ई-सत्‍यापन योजना 2021 के एक भाग के रूप में  प्रक्रिया के तहत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गडबडी पाई गई है। यह पत्र करदाताओं के पंजीकृत ई-मेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। करदाताओं से अपील की गई है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्‍यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। विभाग ने यह भी कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(8A) के अंतर्गत वे व्‍यक्ति भी रिटर्न भर सकते हैं जो इसके योग्‍य हैं और अभी तक रिटर्न नहीं जमा किया है।

मूल्‍यांकन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने के अंत तक है।

 

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