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उत्तर प्रदेश, नोएडा: ट्रैक्टर और ट्रॉली के खिलाफ चला अभियान

उत्तर प्रदेश, नोएडा: ट्रैक्टर और ट्रॉली के खिलाफ चला अभियान
एआरटीओ विभाग द्वारा ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद अब,विभाग ने ट्रैक्टर और ट्रॉली के खिलाफ अभियान चलाया हैं

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। एआरटीओ विभाग द्वारा ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद अब,विभाग ने ट्रैक्टर और ट्रॉली के खिलाफ अभियान चलाया हैं। यह जानकारी एआरटीओ डॉक्टर सिया राम वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर द्वारा माल ढोने वाली, अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ ने बताया कि अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉली से ओवरलोडेड माल ढोने के कई नुकसान हो सकते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी गंभीर परिणाम लाते हैं। एआरटीओ सिया राम वर्मा ने प्रमुख नुकसान बताया।

ट्रैक्टर ट्राली को मूल रूप से कृषि कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ना कि भारी माल ढोने के लिए। ओवरलोड करने से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके कारण पलटने या ब्रेक फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे सड़क पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जो चालक और अन्य लोगों की जान को खतरे में डालती हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली से सड़कों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे सड़कें जल्दी खराब हो सकती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सड़कें पहले से ही कम मज़बूत होती हैं, यह समस्या और गंभीर हो जाती है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग और ओवरलोडिंग गैरकानूनी है।पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, वाहन ज़ब्ती, या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।उदाहरण के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकरण और परमिट अनिवार्य हैं, जिसके अभाव में दंड का प्रावधान है।

वाहन की क्षति
ट्रैक्टर और ट्रॉली पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार डालने से इंजन, टायर, और अन्य हिस्सों पर दबाव पड़ता है, जिससे उनकी आयु कम हो जाती है और बार-बार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। यह आर्थिक नुकसान का कारण बनता है

एआरटीओ ने की अपील

एआरटीओ नोएडा डॉ. सिया राम वर्मा ने कहा कि हम लोगों से अपील है कि इन नुकसानों को देखते हुए, यह ज़रूरी है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य (कृषि कार्य) के लिए किया जाए और ओवरलोडिंग से बचा जाए। साथ ही, इसे पंजीकृत करवाकर कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए , ताकि सुरक्षा और आर्थिक दोनों स्तरों पर नुकसान से बचा जा सके।

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