उत्तर प्रदेश, नोएडा: बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए निकले तो होगी मुश्किल

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा जिला प्रशासन ने सड़क हादसों में अंकुश लगाने और मृत्यु दर को 50 फ़ीसदी कम करने, यातायात नियमों का पालन करने के लिए पहले से ही नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश पेट्रोल पंपों को दे रखा है। इसी सिलसिले में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में महाविद्यालय में और यूनिवर्सिटी में ऐसे वाहनों पर रोक कड़ाई से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी समेत वाहन चालक के लिए जारी किये गये है।

नोएडा के एआरटीओ प्रशासन द्वारा डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में नो हेलमेट नो सीट बेल्ट नियम को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है। ये निर्देश है कि अगर बिना हेलमेट के लोग पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए जाते हैं तो उनको तेल ना दिया जाए। मतलब उनको मोटीवेट किया जाए कि वह हेलमेट लगाकर आएं। नो हेलमेट, नो फ्यूयेल. इसी तरह नो सीट बेल्ट, नो फ्यूयेल के नियम हमारे सरकारी कार्यालय और प्राइवेट कार्यालय में भी लागू रहेंगे। यहां अगर आप दो पहिया या चार पहिया किसी से भी आते हैं, तो बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

एआरटीओ ने दी जानकारी
एआरटीओ प्रशासन डॉक्टर सियाराम वर्मा ने बताया कि सड़क हादसों की संख्या हम लोग लगातार कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। जिलों में जहां ज्यादा हादसे होते हैं उन जगहों को ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी के साथ मिल करके उनको चिन्हित किया जाता है और उन पर अलग से कार्रवाई की जाती है। वहां विशेष फोकस किया जाता है कि ताकि हादसे ना हो, इंजीनियरिंग में अगर कोई कमी हो तो उसमें सुधार किया जाए, कोई कट बंद करना हो या कहीं कट वगैरह बनाना हो तो उस सबके लिए, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाते हैं और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। जिला प्रशासन इस पर लगातार काम कर रहा है।

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