उत्तर प्रदेश : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

Hapur News : बाबूगढ़ क्षेत्र में 2020 में हुए एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

विशेष लोक अभियोजक ने दी जानकारी

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, 10 अगस्त 2020 को बाबूगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता ने बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी घर पर थी, तभी उसी गांव के नितिन ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और किशोरी को सकुशल बरामद किया।

न्यायालय ने सुनाया फैसला

मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई अपने निर्णायक चरण में पहुंची। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नितिन को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पीड़िता के परिवार को न्याय

इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन की कड़ी मेहनत और न्यायालय के फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है।

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