Sunday, 8 November 2026निष्पक्ष खबरें • बेबाक नज़रिया
TOP STORY
THE COMPLETE NEWSROOMखबर पूरी। नज़रिया साफ़।भारत से आपके शहर तक
▤ ई-पेपर पढ़ें ↗
BREAKING NEWS
Lucknow : योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कियाLucknow : सीएम योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर उत्तर प्रदेश, पीएम सूर्य घर योजना में देश में पहले नंबर परAyodhya : देश में श्रीराम के आचरण को जी रहे दो योगी, एक ‘कर्मयोगी’ मोदी और दूसरे सीएम योगी- सी.पी. राधाकृष्णनAyodhya : पुष्पक विमान से उतरे प्रभु श्रीराम, सीएम योगी ने माला पहनाकर किया स्वागतAyodhya : रामभक्तों पर गोली चलाने और संतों का अपमान करने वाले अयोध्या आएं तो माफी मांगकर आएं- मुख्यमंत्रीAyodhya : राम भारत की आत्मा और राष्ट्रीय चेतना के आधार, दीपोत्सव भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का वैश्विक उत्सव- राज्यपालAyodhya : योगी सरकार में संभव हुआ मां कौशल्या की पहली शोभायात्रा का आयोजनAyodhya : श्रीरामजन्मभूमि मंदिर संपूर्ण हिंदू स्वाभिमान का स्मारक- उपराष्ट्रपति

उत्तर प्रदेश : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में अबुजर को तीन साल की सजा

Hapur News : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त अबुजर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीड़िता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

क्या था मामला?

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 11 मार्च 2022 को हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, पीड़ित अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था, और घर पर उसकी नाबालिग बेटी और बेटा थे। रात करीब 10:30 बजे अभियुक्त अबुजर सामान लेने के बहाने उनके घर आया। उस समय पीड़ित का बेटा दुकान बंद कर छत पर सोने गया था, और नाबालिग बेटी घर का काम कर रही थी।

अभियुक्त ने की थी दुष्कर्म की कोशिश

दुकान का दरवाजा खटखटाने पर जब किशोरी ने चटकनी खोली, तो अबुजर अंदर घुस गया और छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के विरोध करने पर दुकान का सामान गिरने से शोर हुआ, जिसे सुनकर उसका भाई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। अबुजर जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी देकर अपनी टी-शर्ट छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने किया था मामला दर्ज

पीड़ित ने बताया कि अबुजर पहले भी उनकी बेटी का पीछा कर छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियां करता था, जिसके बारे में उसे सूचित किया गया था, लेकिन उसने अपनी हरकतें नहीं रोकीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अबुजर को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सजा और अर्थदंड

सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने अबुजर को भा.दं.सं. की धारा 452 (घर में घुसना) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया

Avatar photo
संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

संबंधित खबरें