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स्विमिंग पूल में नहाकर इस बार नहीं मनेगी होली, नोएडा प्रशासन के निर्देश पर खेल विभाग का आया बड़ा आदेश

नोएडा में इस बार स्वीमिंग पूल वाली होली की मस्ती नहीं हो सकेगी।
होली पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सेक्टर व फार्म हाउस में रेन डांस और पूल पार्टी आम बात है। इस बार आप भी इसकी तैयारी कर रहे है तो आपको प्लान में बदलाव करना होगा। सिटी मैजिस्ट्रेट के आदेश पर खेल विभाग ने स्विमिंग पूल में होने वाली पूल पार्टियों पर रोक लगा दी है। साथ ही, सोसायटियों में होने वाली रेन डांस के लिए लोगों को मनोरंजन कर विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही गाइडलाइंस का पालन कर

अमर सैनी

नोएडा। नोएडा में इस बार स्वीमिंग पूल वाली होली की मस्ती नहीं हो सकेगी। होली पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सेक्टर व फार्म हाउस में रेन डांस और पूल पार्टी आम बात है। इस बार आप भी इसकी तैयारी कर रहे है तो आपको प्लान में बदलाव करना होगा। सिटी मैजिस्ट्रेट के आदेश पर खेल विभाग ने स्विमिंग पूल में होने वाली पूल पार्टियों पर रोक लगा दी है। साथ ही, सोसायटियों में होने वाली रेन डांस के लिए लोगों को मनोरंजन कर विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विभिन्न सोसायटियों, सेक्टरों के साथ ही अन्य जगह पर होली के दिन रेन डांस पार्टी का आयोजन होता है। इस बार होली 25 मार्च को है। आचार संहिता लागू होने की वजह से पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन सख्त है। मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि होली पर म्यूजिक और रेन डांस से जुड़ी एक्टिविटी कई जगह पर होती है। इन चीजों पर रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन नियमों का ध्यान रखना भी लोगों का फर्ज है। विभिन्न स्थानों पर होने वाली रेन डांस पार्टी के लिए लोग अनुमति ले रहे हैं। सिर्फ लोगों को सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करने के लिए हिदायत दी जा रही है। कई जगह से आवेदन मिले है, जिसको एडवाइजरी जारी करते हुए प्रोग्राम करने के लिए सहमति दी है। जिला उपक्रीड़ाधिकारी अनीता नागर ने बताया कि होली पर कई बार लोग स्विमिंग पूल में म्यूजिक के साथ पार्टी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नियमों को ध्यान में रखते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट के निर्देश पर शहर में किसी भी जगह पर होली वाले दिन पूल पार्टी करने पर रोक रहेगी।अनीता नागर ने कहा कि पूल में पार्टी करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि होली पर लोग ड्रिंक करते है, ऐसे में अनहोनी होने का डर रहता है। सभी सोसायटियों, क्लब हाउस और फ़ार्म हाउस संचालकों नोटिस दिए जा रहे है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पूल का संचालन रद्द कर दिया जाएगा।

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संवाददाता

Manisha Jha

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