Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निपटान के मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार

Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निपटान के मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि वह भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड प्लांट में मौजूद कचरे के निपटान के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि इस मामले की निगरानी पहले से ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कर रहा है, इसलिए इस पर अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह अवलोकन करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय पहले से ही संज्ञान में है और आगे की निगरानी जारी रखेगा।

भोपाल गैस त्रासदी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है, में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी और कई पीढ़ियों तक इसका असर बना रहा। इस त्रासदी के बाद से ही प्लांट में मौजूद जहरीले कचरे के निपटान को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। अब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधीन ही रहेगा, जो पहले से ही इस पर निगरानी रखे हुए है।

भारत और पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2024 में दो बार आमने-सामने हो सकते हैं। जानिए कैसे

Hot this week

Topics

spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img