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पंजीकृत श्रमिक परिवार के सदस्यों सहित 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता लेने के योग्य – सौंद

सौंद
पंजीकृत श्रमिक परिवार के सदस्यों सहित 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता लेने के योग्य - सौंद

पंजीकृत श्रमिक परिवार के सदस्यों सहित 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता लेने के योग्य – सौंद

– मुख्यमंत्री बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल से बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड

चंडीगढ़, 5 मार्च

पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जानकारी दी है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि यह चिकित्सा सहायता किसी भी एम्पेनल्ड अस्पताल में जाकर प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड हर सरकारी अस्पताल में बनता है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और आयुष्मान मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ का फायदा उठा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब में निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए सरकार की ओर से पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रशन वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है। कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी उम्र 18-60 वर्ष के बीच हो और जिसने पंजाब में पिछले एक वर्ष कम से कम 90 दिन तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो, वह लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करवा सकता है।

श्रम मंत्री ने बताया कि यह पंजीकरण किसी भी सेवा केंद्र में जाकर या श्रमिक सहायक ऐप के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ 145 रुपए वार्षिक फीस जमा करवा के किया जा सकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उपरोक्त स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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